जून 22, 2024 8:43 पूर्वाह्न

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प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाले कानून के प्रावधान होंगे लागू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को दी थी मंजूरी

केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जायेंगे।   सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, 2024 छह फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी द...