उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था। उन्होंने मतदाता सूची से एक विशेष समुदाय के 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिप्पणी पर दायर किया था। न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कल कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
सुश्री आतिशी और श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था कि कथित टिप्पणी से प्रथम दृष्टया भाजपा की प्रतिष्ठा कम हुई है।