सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 05 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी- एन टी ए और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी की शीघ्र और गहन जांच करने के लिए छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है।