मार्च 25, 2026 12:20 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने ईसीआई को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मतदाता मुद्दे 6 अप्रैल से पहले सुलझाने का मौखिक निर्देश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में एस.आई.आर प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन मतदाताओं के मुद्दे को 6 अप्रैल से पहले सुलझाने का मौखिक निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं।

आयोग ने कल सर्वोच्‍च न्‍यायालय को बताया कि वह प्रतिदिन पूरी हुई निर्णय प्रक्रियाओं की सूची प्रकाशित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए आयोग कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेगा।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नामों पर पहले निर्णय प्रक्रिया पूरी की जाए।

वहीं, राज्‍य सरकार की ओर से वकील श्याम दीवान ने न्‍यायालय को बताया कि हाल ही में प्रकाशित सूची से कितने नाम बाहर किए गए हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है।