सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बना दिया है। अनुभव की अवधि की गणना उम्मीदवार के अधिवक्ता के रूप में प्रोविजनल रूप से पंजीकृत होने की तारीख से की जा सकती है। अनुभव की यह अनिवार्य योग्यता आज की तिथि से पहले उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। यह केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी।