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सितम्बर 24, 2024 8:05 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देश’ लागू करने का दिया निर्देश

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देश’ लागू करने का निर्देश दिया। न्‍यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए भी कहा है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं और केंद्र सरकार को इसकी प्रतियां मुख्य सचिवों या समकक्ष अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है।

हाल  में महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं के कारण एक गैर सरकारी संगठन – बचपन बचाओ आंदोलन ने एक याचिका दायर की थी। इसमें देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी। संगठन ने न्‍यायालय को बताया कि केवल पांच राज्यों ने केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू किया है।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ‘स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देश’ अक्टूबर 2021 में जारी किए थे। इन दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और स्कूलों की मान्यता भी समाप्‍त की जा सकती है।

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