सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी कहा है कि केवल जालसाजी की आशंका के आधार पर आधार को खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की कि पासपोर्ट भी निजी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जो वैध दस्तावेज के रूप में मान्य है।
News On AIR | जनवरी 28, 2026 8:35 अपराह्न | Supreme Court
मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना नियमित प्रक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय