बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने आज जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। हसन जिले में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के चार मामलों में से यह एक है।
अपर नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने आज दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में फैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना को इन सभी आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया है। अपराध के लिए सजा कल सुनाई जा सकती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में नौकरानी के रूप में काम करती थी।
इस मामले में आरोप था कि 2021 में, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, प्रज्वल ने पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया और विभिन्न स्थानों पर इन कृत्यों का वीडियो बनाया। विशेष जांच दल ने 30 मई को उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। प्रज्वल रेवन्ना जद (एस) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का पौत्र है।