सोल की एक अदालत ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को 2024 में सैन्य शासन लागू करने के असफल प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने यून को विद्रोह का दोषी पाया, लेकिन विशेष अभियोजकों द्वारा अनुशंसित मृत्युदंड से हल्की सजा सुनाई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सैन्य शासन का आदेश एक विद्रोह के समान था क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ने संसदीय परिसर में सेना भेजकर राष्ट्रीय सभा को कमजोर करने की कोशिश की थी। यून ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति के संवैधानिक आपातकालीन अधिकार का प्रयोग विद्रोह नहीं हो सकता।