भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। बैंक ने कहा है कि इन कंपनियों को अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का कारोबार करने की अनुमति नहीं है। रिज़र्व बैंक ने जनता को सलाह दी है कि वे कोई भी वित्तीय लेनदेन करने से पहले वित्तीय संस्थाओं की नियामक स्थिति की पुष्टि कर लें।
Site Admin | जनवरी 7, 2026 9:33 अपराह्न
RBI ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए