राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद- 239 के अनुसरण में जारी की गई है।
Site Admin | सितम्बर 4, 2024 11:10 पूर्वाह्न
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली के उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दिया