जून 3, 2025 6:45 अपराह्न

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राष्ट्रपति ने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती-संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी

राष्ट्रपति ने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती-संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के नियम बनाए गए हैं।

 

    संशोधित नियमों के अंतर्गत, मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निवासियों की पाँच श्रेणियाँ जारी की गई हैं।

 

    इन श्रेणियों में लद्दाख मूल निवास प्रमाण पत्र धारक, रोजगार, व्यवसाय या अन्य व्यावसायिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासियों के बच्चे और लद्दाख में पंद्रह वर्षों की अवधि तक रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

 

सात वर्ष तक अध्ययन करने और लद्दाख में शैक्षणिक संस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाला व्‍यक्ति भी मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने का पात्र है।