निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा और उपचुनावों के लिए मतदान पूर्व और मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पहले समाचार पत्रों में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि उसकी सामग्री राज्य या जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो। इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिला मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय वाले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त जांच-पड़ताल के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण के लिए आवेदन प्रकाशन की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले जमा करना होगा।
News On AIR | अप्रैल 6, 2026 4:55 अपराह्न
मतदान पूर्व और मतदान दिवस पर विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण जरूरी: निर्वाचन आयोग