मार्च 17, 2026 10:00 अपराह्न

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने असंतुलन शुल्क में अस्थायी छूट की घोषणा की

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने खाड़ी क्षेत्र में संकट के बीच संस्थाओं, शिपर्स और उपभोक्ताओं के लिए असंतुलन शुल्क में अस्थायी छूट की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति, रसद और बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं और व्यवधानों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह छूट 30 जून तक लागू रहेगी।