अप्रैल 1, 2026 10:27 अपराह्न

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पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना जारी

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 16 तारीख को चुनाव तारीखों की घोषणा के समय इसके लिए निर्देश जारी किए थे।

यह प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या प्रसार के किसी भी अन्य माध्यम पर लागू होगा।

यह प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से इस महीने की 29 तारीख को शाम साढ़े 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह प्रतिबंध पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है।