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जुलाई 29, 2025 8:15 अपराह्न | DelhiPublicWorksDepartment | Legal Department

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विधिक विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा: लोक निर्माण विभाग मंत्री

दिल्‍ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल विभाग और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग को पिछले बीस वर्षों में एक करोड़ से अधिक की राशि संबंधित सभी मध्‍यस्‍ता मामलों का लेखाजोखा प्रस्‍तुत करने निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग कार्यालय ने बताया कि इस व्‍यापक ऑडिट का उद्देश्‍य यह जानना है कि विभागों को कानूनी मामले में कितना वित्तीय नुकसान हुआ और किस तरह से सार्वजनिक धन खर्च हुआ। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के सभी नये ठेकों से मध्‍यस्‍ता क्‍लॉज को हटा दिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि विधिक विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। राजकोषीय अनुशासन और कानूनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

 

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