सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की एक संशोधित अधिसूचना जारी की है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों- एलसीओ का पंजीकरण आज से पूरी तरह ऑनलाईन किया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदकों के विवरण का सफल सत्यापन होने पर ही जारी किए जाएंगे। देशभर में एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की अवधि बढाकर पांच वर्ष कर दी गई है।
इससे पहले लोकल केबल ऑपरेटर की पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय मुख्य डाकघर में ऑफलाईन माध्यम से की जाती थी। संशोधित नियमों में पंजीकरण या नवीकरण की प्रोसेसिंग फीस पांच हजार रुपये है।
मौजूदा पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के कम से कम 90 दिन पहले नये पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।