जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण-जेकेआरईआरए ने आज अपना आधिकारिक पोर्टल जारी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पोर्टल rera.jk.gov.in, को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जम्मू-कश्मीर ने विकसित किया है। पोर्टल को बनाने का उद्देश्य रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और डेवलपर्स, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के बीच निष्पक्ष व्यापार प्रणालियों को सुनिश्चित करना है।
जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र या 8 इकाइयों से अधिक वाली सभी अनधिकृत कॉलोनियों को जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।