झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए शत प्रतिशत आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
Site Admin | अगस्त 29, 2025 11:15 पूर्वाह्न
झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई
