झारखण्ड हाईकोर्ट ने झारखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएसपी को सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग कोटे की पांच सीटें आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवम्बर को होगी। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 में जेपीएससी ने 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 13 पद दिव्यांग कोटे के थे। आयोग ने 13 में से आठ पदों पर दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति की और शेष पांच पदों पर दूसरे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी। इस मामले में कोर्ट ने आयोग को भी जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य मामले में न्यायालय ने वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों के झंडे तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
Site Admin | अगस्त 15, 2025 5:15 अपराह्न | five seats of Divyang quota in JPSP | instructions to reserve | Jharkhand High Court | JPSP
झारखण्ड हाईकोर्ट ने जेपीएसपी में दिव्यांग कोटे की पांच सीटें आरक्षित रखने के दिए निर्देश