जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में किये जाने वाले कार्य, पदाधिकारियों और धनराशि के हस्तांतरण से सम्बंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकारी आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसमें श्रीनगर और जम्मू नगर निगमों के आयुक्तों के साथ-साथ वित्त, आवास और शहरी विकास, सामान्य प्रशासन और अन्य सम्बंधित विभागों के प्रमुख प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। समिति को शहरी स्थानीय निकायों के प्रभावी सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने का काम सौंपा गया है। यह समिति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय आधार पर जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को अनुकूलित करने के उपायों की सिफारिश करेगी। आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा समिति को सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।