जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने ज़ोजिला दर्रे के जीरो पॉइंट पर स्लेजिंग और स्नो स्कूटर के प्रयोग सहित सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक से संबंधित सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला लद्दाख के भीमभट्ट द्रास के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के पार्षद अब्दुल वाहिद द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में आया है। याचिकाकर्ता ने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और पर्यावरण संबधित चिंताओं को उजागर किया था। याचिका में बताया गया है कि अनियमित पर्यटन और मानवीय गतिविधियाँ, प्रदूषण और वन्यजीवों के विघटन का कारण बन रही हैं, जिससे हिमालयी भूरे भालू और हिम तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों के जीवन पर खतरा मँडरा रहा है।