मार्च 31, 2026 8:22 अपराह्न

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इस्राएल की संसद ने घातक हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित किया

इस्राएल की संसद ने एक कानून पारित किया है। इसके अंतर्गत घातक हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस कानून के अनुसार इस्राएल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाले उन फिलिस्तीनियों के लिए मृत्युदंड अनिवार्य होगा, जिन्हें सैन्य अदालत द्वारा आतंकवादी  घातक हमलों को जानबूझकर अंजाम देने का दोषी पाया गया है। यह कानून उन कैदियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें इस्राएल वर्तमान में हिरासत में रखे हुए है, जिनमें हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादी भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को देश पर हमला किया था। इससे गजा में इस्राएल-हमास संघर्ष शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कानून जो 30 दिन में लागू होगा कानूनी चुनौतियों का सामना करेगा जिससे इसका कार्यान्वयन रुक सकता है।

विधेयक पारित होने के तुरंत बाद इस्राएल में नागरिक अधिकार संघ ने कहा कि उसने कानून को चुनौती देने के लिए इस्राएल की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। नागरिक अधिकार संघ ने कानून को जानबूझकर भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि संसद ने इसे वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों पर कानूनी अधिकार के बिना पारित किया है, जो इस्राएली नागरिक नहीं हैं।

फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस कानून की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और फ़िलिस्तीनियों को डराने-धमकाने का एक नाकाम प्रयास बताया। इस्राएल ने मृत्युदंड का प्रयोग बहुत कम किया है, वह इसे केवल असाधारण मामलों में ही लागू करता है। नाज़ी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइचमैन को 1962 में अंतिम बार फाँसी दी गई थी।

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