दिसम्बर 25, 2025 11:41 पूर्वाह्न

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जम्मू में 12 माह से अधिक समय से चल रहे बाहरी राज्यों के वाहनों के पुनः पंजीकरण के निर्देश

जम्मू-कश्मीर में जम्‍मू के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-आरटीओ ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर जम्मू मंडल में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत तथा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक चलने वाले मोटर वाहनों के मालिकों को तत्काल पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।

जम्मू से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुन: पंजीकरण के बिना ऐसे वाहनों को 12 महीने से अधिक समय तक जम्मू में रखना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 का उल्लंघन है।

आरटीओ ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने से प्रभावी विनियमन और वाहनों की पहचान में बाधा आती है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है। वाहन मालिकों को सक्षम प्राधिकारी से नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि दी गई है।

निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुपालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के अंतर्गत वाहन जब्त करना, हिरासत में लेना, जुर्माना लगाना सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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