केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्त्रां को उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि वह देशभर में ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी भी तरह के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि रेस्त्रां और होटलों के मैन्यू में उल्लिखित मूल्य में केवल मान्य कर ही जोड़े जा सकते हैं।
News On AIR | मार्च 25, 2026 8:49 अपराह्न
होटलों और रेस्त्रां को उपभोक्ताओं से एलपीजी और ईंधन लागत जैसे अतिरिक्त शुल्क न वसूलने के निर्देश