बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज-एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के डीपफेक वीडियो के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को एनएसई के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले सभी खातों को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को तीन सप्ताह में फर्जी वीडियो प्रकाशित करने वाले और एनएसई के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाले सभी खातों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।