मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
Listen to live radio

जून 21, 2024 9:04 अपराह्न | High Court | Kejriwal's bail

printer

केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट की रोक, हाईकोर्ट ने सोमवार तक लिखित जवाब देने को कहा

 

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्‍यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल की जमानत पर अपने अंतिम आदेश के आने तक रोक लगा दी है। उच्‍च न्‍यायालय ने इस मामले में वकील को सोमवार तक लिखित जवाब देने को कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में कहा है कि श्री केजरीवाल को जमानत देने का कल का आदेश उसकी बात को विस्‍तार से सुने बिना पारित किया गया था। उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि वह इस मामले में अपना विस्‍तृत फैसला दो-तीन दिन में सुनाएगा। न्‍यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस बीच निचली अदालत के आदेश पर रोक लागू रहेगी।