सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी – एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सीबीआई से मामले में अब तक की अपनी जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस परीक्षा में हुई कथित अनियमितताएं और कदाचार का आरोप और इस परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग भी शामिल थी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तथ्य कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, जोकि संदेह से परे है। उन्होंने कहा, हालांकि, दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ यह पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – नीट यूजी का आयोजन करता है।