हरियाणा सरकार पहली जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के मद्देनजर हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के सभी अधिकारियों को 20 जून को एक दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाएगी।
मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुग्राम स्थित लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के सभी अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है।