सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें दस लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85 प्रतिशत कर लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय – पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि आयकर केवल आय पर लगाया जाता है न कि लेनदेन पर। इकाई ने स्पष्ट किया कि आयकर कानून में दस लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर किसी तरह का कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। पी.आई.बी. ने नागरिकों से ऐसे फर्जी दावों को लेकर सतर्क रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया।