सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दी है। यह निर्णय विश्वभर में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रही भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया था।
इस अधिसूचना के अनुसार, प्रति जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकतम दो ईंधन स्टेशन पांच हजार लीटर तक केरोसिन का भंडारण कर सकते हैं। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 60 दिनों तक या अगले आदेश तक वैध रहेगी।