सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिभारित वाहनों के लिए शुल्क वसूली को सुदृढ़ और तर्कसंगत बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क चौथा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य निर्धारित भार सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और राजमार्ग अवसंरचना की रक्षा करना है। संशोधित नियम कल से लागू होंगे।
संशोधित नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त भार ले जाने वाले वाहनों पर अतिभार के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार वाले वाहनों पर कोई अतिभार शुल्क नहीं लगेगा।
10 प्रतिशत से अधिक 40 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार वाले वाहनों पर मूल दर से दोगुना शुल्क लगेगा, जबकि 40 प्रतिशत से अधिक अतिभार वाले वाहनों पर मूल दर से चार गुना शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने बताया कि अतिभार शुल्क केवल फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा और अतिभारित वाहनों का विवरण राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
इस संशोधन से अनुपालन में सुधार, ओवरलोड वाहनों के कारण होने वाली सड़क क्षति में कमी और राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल की सुरक्षित तथा अधिक कुशल आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।