इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सीमारेखाएं निर्धारित करने के प्रति सजग है। कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम अधिसूचित किया था जिसे 2022 और 2023 में संशोधित किया गया है।
श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विनियमन 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी मध्यस्थों के लिये विशेष कानूनी दायित्व निर्धारित करता है, ताकि प्रतिबंधित भ्रामक सूचनाएं और डीप फेक हटाने सहित सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सदन को बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी लागू किया गया है जो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति दायित्व निर्धारित करता है।