सरकार ने परिधान, वस्त्र और तैयार माल के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट- आर.ओ.एस.सी.टी.एल. योजना को इस वर्ष 30 सितंबर तक या 16वें वित्त आयोग के तहत योजना की मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की घोषणा की है। 7 मार्च 2019 से लागू आर.ओ.एस.सी.टी.एल योजना का उद्देश्य उन सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट देना है जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना निर्यात पर शून्य कर के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे निर्यातित उत्पादों में अंतर्निहित अप्रतिदेय करों पर छूट सुनिश्चित होती है।
News On AIR | अप्रैल 1, 2026 8:56 अपराह्न
सरकार ने वस्त्र और तैयार माल के निर्यात के लिए आरओएससीटीएल योजना को मंजूरी देने की घोषणा की