बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने जनता दल-सेक्यूलर के पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला एक अश्लील वीडियो और 47 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का था। अदालत ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्रज्जवल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौड़ा का पौत्र है। उस पर कई बार दुष्कर्म करने और अपनी हैसियत का दुरूपयोग करने का आरोप है। अदालत ने पीडि़ता को सात लाख रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया।
यह मामला रेवन्ना परिवार के गेस्ट हाउस में एक नौकरानी के रूप में कार्यरत महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अदालत के समक्ष अपनी वसीयत में पीडि़ता ने कहा कि वे दो बार दुष्कर्म की शिकार हुई है। प्रज्जवल रेवन्ना पिछले वर्ष 31 मई से जेल में है। हासन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद वह जर्मनी भाग गया था। जब वह जर्मनी से वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने यह फैसला कल सुनाया था, लेकिन सजा की घोषणा आज की गई है। प्रज्जवल रेवन्ना इसी प्रकार के तीन अतिरिक्त मामलों का भी सामना कर रहा है।