जनवरी 20, 2026 7:24 अपराह्न

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सिडनी गोलीकांड के बाद ऑस्ट्रेलियाई संसद ने नए बंदूक प्रतिबंध पारित किए

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने पिछले महीने सिडनी में एक यहूदी उत्सव में दो शूटरों द्वारा 15 लोगों की हत्या के बाद प्रस्तावित नए बंदूक प्रतिबंधों को पारित किया और प्रस्तावित नफरत विरोधी भाषण कानूनों के मसौदे पर चर्चा शुरू की। इन बंदूक कानूनों के अन्तर्गत बंदूक रखने पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार द्वारा वित्त पोषित एक बायबैक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अन्‍तर्गत हथियार सौंपने के लिए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा।

घृणास्पद भाषण विरोधी कानूनों के तहत उन घृणास्पद समूहों को भी गैरकानूनी घोषित किया जा सकेगा जो ऑस्ट्रेलिया की आतंकवादी संगठन की परिभाषा में नहीं आते, जैसे कि इस्लामी समूह हिज़्ब उत-तहरीर। हिज़्ब उत-तहरीर को कुछ देशों ने पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दिया है।

दोनों विधेयक संसद में पारित हो गए और हथियारों से संबंधित विधेयक आज सीनेट द्वारा भी पारित कर दिया गया। घृणास्पद भाषण विरोधी विधेयक के कल तक कानून बनने की उम्मीद है। इससे पहले गृह मंत्री टोनी बर्क ने संसद को बताया कि 14 दिसंबर को सिडनी हमले में कथित बंदूकधारी, 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम को प्रस्तावित कानूनों के अन्‍तर्गत बंदूक रखने की अनुमति नहीं है।

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