कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने सदस्यों की प्रोफ़ाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले से ही आधार के ज़रिए मान्य है, वे अपना प्रोफाइल जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि को किसी दस्तावेज़ को अपलोड किए बिना खुद अपडेट कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन से लगभग 3 लाख 90 हजार सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा, ईपीएफओ के डेटाबेस में ईपीएफ सदस्य के व्यक्तिगत डेटा की स्थिरता और प्रामाणिकता यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवाएं बिना किसी रूकावट के प्रदान की जाती रहें। हालांकि कुछ मामलों में, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले प्राप्त किया गया था, अपडेट करने के लिए नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।