निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्रों की अनुमति दी है। इन श्रेणियों से संबंधित मतदाता चुनाव अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकते हैं। जो पात्र मतदाता इस व्यवस्था का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मतदान दल मतपत्र वितरित करेंगे, जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहेगी।
यह सुविधा वैकल्पिक है और डाक विभाग से अलग है। आयोग स्वयं प्रेषण और संग्रहण की देखरेख करेगा। यह कदम उन मतदाताओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जिन्हें मतदान के लिए चलने-फिरने में कठिनाई या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता है।