बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।आयोग ने अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी के माध्यम से इसे रिटर्निंग अधिकारी को जमा कर सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने कहा कि अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएँ, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम जैसी आवश्यक सेवाएँ इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं। मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।