बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कृष्णा-गोदावरी बेसिन में स्थित ओ.एन.जी.सी. के कुओं से प्राकृतिक गैस की कथित हेराफेरी के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ सी.बी.आई. जांच की मांग की याचिका खारिज कर दी। याचिका में न्यायालय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारत सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
News On AIR | मार्च 27, 2026 1:52 अपराह्न
कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद में सी.बी.आई. जांच की मांग खारिज