दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम को लेकर एक आदेश जारी किया है। पुलिस के मुताबिक राजधानी में एक फरवरी तक हैंग ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, कम हवा के गुब्बारे और ड्रोन प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
IMPORTANT NOTICE regarding No-Fly Zone/Prohibition of certain flying objects in the NCT of Delhi in view of #RepublicDay2025.#DPUpdates pic.twitter.com/b9hJNvE9rx
— Delhi Police (@DelhiPolice) January 18, 2025