दिल्ली की एक अदालत ने आज कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अंद्राबी की दो सहयोगियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी इसी मामले में 30 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
इससे पहले न्यायालय ने 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए जाने के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंद्राबी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी।