दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने जांच एजेंसी को इस सबंध में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
हालांकि, सीबीआई के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में प्रयास करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि विवाद पर बाद में विचार किया जाएगा जब तक सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करना चाहिए।