दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पात्र दोष सिद्ध कैदियों को विशेष सरकारी माफी प्रदान करना का फैसला लिया है। यह माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 473 के अनुरूप है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह लाभ सिर्फ़ उन्हीं कैदियों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान, यानी 26 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक, जेल में किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं मिली है। एक रिपोर्ट
दिल्ली सरकार द्वारा दी गई इस छूट के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदी और 10 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाली महिला कैदियों को 90 दिन की छूट मिली है। वहीं, 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की सजा पाने वाले कैदियों को 60 दिन की छूट, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक की सजा वालो को 30 दिन की छूट और 1 वर्ष तक की सजा काटने वाले कैदियों को 20 दिन की छूट देने की घोषणा की गई है।
वहीं, अन्य सभी कैदियों के लिए 10 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले कैदियों को 60 दिन की छूट, 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष के बीच सजा पाने वालो को 45 दिन की छूट, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष के बीच सजा वालों को 30 दिन की छूट और 1 वर्ष तक की सजा वालो को 15 दिन की छूट देने की घोषणा की गई है।
गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि कुछ विशेष तरह के कैदी इन छूट के लिए योग्य नहीं होगें । जिन कैदियों को मौत की सज़ा मिली है या जिनकी मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया गया है। साथ ही, नज़रबंद, सिविल कैदी, या सरकारी बकाया न चुकाने के लिए जेल में बंद कैदियों के अलावा और भी कई अन्य कैदियों को इस रिहाई का लाभ नही मिलेगा।