अप्रैल 20, 2026 5:08 अपराह्न | Delhi government

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दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों पर सख्ती के लिए नई एसओपी की अधिसूचना जारी की

दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए आज व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया – एसओपी- अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 33 के अंतर्गत यह एसओपी अधिसूचित की गई है। उन्होंने कहा कि इस एसओपी के लागू होने से कानून उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल को दिल्ली की हरियाली की रक्षा और पेड़ संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
 
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस एसओपी के अंतर्गत  एक सुदृढ़ त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें वास्तविक समय में संबंधित फील्ड अधिकारियों तक प्रेषित की जाएंगी, जिससे तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर फॉरेस्ट कंट्रोल रूम और डिवीजन स्तर पर डिवीजन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। वही सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600 को दोबारा सक्रिय किया हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह एसओपी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। 
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