दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2025 राजधानी में लागू हो गये हैं। पहले इसे दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने कहा है कि यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत लंबे समय से लंबित वैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करता है। श्री सिरसा ने कहा कि ये नए नियम फ्रेमवर्क सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाते है, जिसमें पात्रता की सही जांच, स्पष्ट नियम, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था और अधिक पारदर्शिता शामिल है। अब प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये की हो जाएगी, जो राजस्व विभाग के प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र के आधार पर होगी। उन्होंने इस नियम को दिल्ली के गरीब और वंचित परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा, कई सालों से पीडीएस में कमियां रही हैं, जिससे असली जरूरतमंद लोग राशन से वंचित रह जाते थे। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, जिससे योजना का क्रियान्वयन जिला-वार किया जाएगा, ताकि लाभ तुरंत मिल सके।
News On AIR | जनवरी 28, 2026 8:15 अपराह्न | Delhi Food Safety Rules 2025 implemented in the capital
दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2025 राजधानी में लागू