दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू द्वारा जांच एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
अदालत ने केजरीवाल के उस आवेदन पर भी फैसला सुरक्षित रखा है जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच के दौरान उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
श्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पहली जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद दो जून को श्री केजरीवाल अदालत के समक्ष पेश हो गए थे।