मार्च 26, 2026 9:01 पूर्वाह्न

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होटल-रेस्तरां को LPG और ईंधन लागत जैसे अनावश्यक शुल्क न जोड़ने के निर्देश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न लें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा है कि वह देशभर में इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है और इसका उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाया कि सेवा शुल्क संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों से बचने के लिए ऐसे शुल्क लगाए जा रहे हैं।

 

प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को होटल या रेस्तरां से बिल से शुल्क हटाने का अनुरोध करना चाहिए। उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके, एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर, साथ ही ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जिला कलेक्टर या सीधे प्राधिकरण को भी सीधे शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।