केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है।