केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण – (सी सी पी ए) ने ई-वाणिज्य क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए संस्थाओं और अनुचित व्यापार प्रणालियों के विरूद्ध कार्रवाई की है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों के उत्तर में केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि अनुचित कार्यप्रणाली को अपनाने वाले इस प्रकार के ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म के लिए 2020 के बाद विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा नौ सौ 97 नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कई ई-वाणिज्य संस्थाओं ने अपने शिकायत निवारण तंत्रों को सशक्त बनाया है। श्री जोशी ने कहा कि अब तक पीडित उपभोक्ताओं को एक हजार चार सौ चालीस करोड़ रुपए की धनराशि वापस की जा चुकी है।। यह हाल के वर्षों में उपभोक्ता कार्य विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है।
News On AIR | मार्च 18, 2026 1:18 अपराह्न
सीसीपीए ने ई-वाणिज्य में उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन पर संस्थाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की